Assembly Elections: बदले चुनाव प्रचार के नियम, अब इतने लोगों के साथ कर सकेंगे सभा और ‘डोर टू डोर कैंपेन’

राजनीति

कोरोना के मामले और होने वाली मौतों को देखते हुए चुनाव आयोग ने राजनीतिक रैलियों पर लगी पाबंदी नहीं हटाई है. यानी रैली का आयोजन नहीं हो सकेगा लेकिन चुनाव प्रचार पर लगी रोक में कुछ ढिलाई जरूर दी गई है. अब राजनीतिक दलों को एक हजार लोगों के साथ चुनावी सभा करने की इजाजत दी गई है.
इसके अलावा अब डोर टू डोर कैंपेन में भी पहले से ज्यादा लोग शामिल हो सकेंगे. चुनाव आयोग ने सोमवार को यह फैसला लिया है.

  चुनाव आयोग का फैसला

1. अब 500 की जगह 1000 लोगों के साथ हो सकती है सभा
2. डोर टू डोर कैंपेन में 10 की जगह 20 लोग आ सकते हैं साथ
3. इनडोर बैठक में 300 की जगह 500 लोग हो सकते हैं शामिल
4.आयोग ने पिछली बैठक में प्रथम और दूसरे चरण के चुनाव के लिए रैली की इजाजत दी थी,लेकिन 500 की संख्या सीमित की थी.

बता दें, कोविड संकट की वजह से चुनाव आयोग ने 31 जनवरी तक जनसभाओं और रैलियों पर रोक लगाई थी.

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