पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (Nawaz Sharif ) को स्टील मिल केस में बड़ी राहत मिली है। पंजाब की कार्यवाहक सरकार ने अल-अजीजिया स्टील मिल मामले में नवाज शरीफ की सजा को अंतरिम पंजाब कैबिनेट ने निलंबित कर दिया है। जिससे इस मामले में अब नवाज शरीफ की ग़िरफ़्तारी नहीं हो सकेगी।

जिओ न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को अल-अजीजिया मामले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) सुप्रीमो नवाज शरीफ की सजा को पंजाब कैबिनेट ने निलंबित कर दिया। कार्यवाहक सूचना मंत्री आमिर मीर ने पंजाब कैबिनेट के फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि यह निर्णय आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 401 के तहत अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया, जो इसे किसी भी अपराधी को माफ करने के लिए भी अधिकृत करता है। मीर ने बताया कि पीएमएल-एन सुप्रीमो ने पंजाब कैबिनेट से उनकी सजा निलंबित करने का अनुरोध किया था।
अल-अजीजिया मामलों में ठहराया गया था दोषी
गौरतलब है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को एवेनफील्ड और अल-अजीजिया मामलों में दोषी ठहराया गया था और तोशाखाना वाहन मामले में भगोड़ा घोषित किया गया था। जो इस्लामाबाद कोर्ट के समक्ष लंबित है। मालूम हो कि वह इन मामलों में जमानत पर थे जब वह 2019 में चिकित्सा आधार पर ब्रिटेन के लिए रवाना हुए थे।
