Gyanvapi mosque row: वाराणसी कोर्ट की कार्यवाही पर SC ने लगाई रोक, अब कल होगी सुनवाई

देश लोकल

Gyanvapi mosque row: ज्ञानवापी मस्जिद पर होने वाली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार तक टाल दी है. इतना ही नहीं कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को भी निर्देश जारी किया है कि वो मामले से जुड़ा कोई आदेश शुक्रवार तक जारी ना करे. दरअसल, हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से मामले की सुनवाई शुक्रवार तक टालने की मांग की थी. वकील विष्णु जैन ने SC को बताया कि मुख्य वकील हरिशंकर जैन को अटैक आया है, इसलिए सुनवाई टाल दी जाए.

वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से हुजेफा अहमदी ने सुनवाई में देरी नहीं करने की मांग की थी. उनका कहना था कि इस मामले की वजह से दूसरी जगहों पर भी इस तरह के अन्य मामले दाखिल हो रहे हैं. इसलिए ज्ञानवापी मामले में जल्द सुनवाई पूरी करें.

जिसके बाद पूरे मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस डी.वाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने शुक्रवार तक ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने का निर्देश दिया. साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई शुक्रवार तक टाल दी है. इस मामले में शुक्रवार दोपहर तीन बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.

वाराणसी लोअर कोर्ट ने दिया था सर्वे का निर्देश
वाराणसी कोर्ट ने 16 अप्रैल को दिल्ली की रहने वाली राखी सिंह और बनारस की रहने वाली लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की याचिका पर सर्वे का आदेश दिया था। कोर्ट ने इस सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर भी नियुक्त किया था।

18 अगस्त 2021 को चारों महिलाओं ने एक याचिका दाखिल की, जिसमें कहा गया था कि ज्ञानवापी परिसर में हिंदू देवी-देवताओं का स्थान है। ऐसे में ज्ञानवापी परिसर में मां शृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन की अनुमति दी जाए।

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