Azam Khan को हेट स्पीच मामले में 3 साल की सज़ा, अब विधायकी भी हो जाएगी रद्द!
आजम खान को साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ भड़काऊ भाषण मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आईपीसी की तीन धाराओं 153-ए, 505-ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है. इस केस में कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई है. जबकि 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
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