मुस्लिम कर सकते हैं 4 शादियां; फिर मद्रास हाईकोर्ट ने क्यों दी पहली पत्नी को संबंध खत्म करने की अनुमति?
मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि इस्लामी कानून के तहत मुसलमान पुरुष चार शादियां कर सकते हैं लेकिन हर पत्नी के साथ समान व्यवहार करना जरूरी है।
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