RBI ने Card Tokenization लागू करने की डेडलाइन 1 जनवरी 2022 से बढ़ाकर 30 जून 2022 की

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RBI Extends Tokenization Deadline: आरबीआई (RBI) क्रेडिट और डेबिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए टोकनाइजेशन सिस्टम लागू किए जाने की डेडलाइन (Tokenization Deadline) बढ़ा दी है. पहले ये सिस्टम 1 जनवरी 2022 से लागू होना था, जिसे बढ़ाकर अब 30 जून, 2022 कर दिया गया है. दरअसल डिजिटल पेमेंट कंपनियों ने MPAI और ADIF ने नए नियम को लेकर चिंता जताते हुए नियम लागू होने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी.
वहीं, इस कार्ड टोकेनाइजेशन सिस्टम (Card Tokenization System) के लागू होने के बाद सभी ऑनलाईन पोर्टल से लेकर ट्रेडर्स को कस्टमर के सभी कार्ड का डाटा डिलिट करना होगा. वहीं, आपको क्रेडिट और डेबिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान के दौरान थर्ड पार्टी ऐप से पूरी डिटेल साझा नहीं करनी पड़ेगी. आप अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड का ब्योरा शेयर किए बिना ही दिए जाने वाले टोकन नंबर की मदद से अपना ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन कर सकेंगे.
टोकनाइजेशन क्या है?
मौजूदा नियम के मुताबिक, लेन-देन पूरा 16-डिजिट कार्ड नंबर, कार्ड की एक्सपाईरी डेट, सीवीवी और वन-टाइम पासवर्ड या ओटीपी (कुछ मामलों में लेनदेन पिन भी) आधारित होता है. टोकनाइजेशन वास्तविक कार्ड नंबर को एक वैकल्पिक कोड के साथ बदलने को क्षमता रखता है, जिसे “टोकन” कहा जाता है.

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